उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग – 1
संख्या -375 / सत्तर – 1-2016-20(1) / 2013
लखनऊ : दिनांक : 31 मई , 2016
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अधिसूचना
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन 1974 द्वारा यथा संसोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, सन 1973 ) की धारा 4 की उपधारा (1-क ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 17 जून, 2016 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं जब से प्रो0 राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज (पूर्ववर्ती इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय) , इलाहाबाद स्थापित होगा|
2- उक्त धारा की उपधारा (6) के अधीन राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व इस विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ऐसे महाविद्यालय के किसी छात्र , जो छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर अथवा डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की उपाधि के लिया अध्ययन कर रहा था या उसके लिए परीक्षा में बैठने के लिए पात्र था , के शिक्षण और उसकी परीक्षा के लिए छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर अथवा डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा आवश्यक प्रबंध किया जायेगा तथा ऐसी परीक्षा का फल घोषित करेगा और तदुपरांत प्रो0 राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज (पूर्ववर्ती इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय), इलाहबाद ऐसी घोषणा के अधर पर अपनी उपाधि प्रदत्त करने के लिए सक्षम होगा |
आज्ञा से,
(जीतेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव